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महिला कांस्टेबल यास्मीन बानो व ग्रामीण पुलिस कांस्टेबल नजर मोहम्मद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर हुई एफआईआर 

Kotatimes

Updated 3 years ago

KOTATIMES December 7, 2020। पुलिस में कांस्टेबल नजर खान और महिला कांस्टेबल यास्मीन बानो सहित चार लोगों के खिलाफ नयापुरा थाने में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। प्रार्थी रईस मोहम्मद मंसूरी पुत्र शमशूल कमल ने दर्ज प्रकरण में बताया कि यास्मीन बानो द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करना, झूठे आरोप लगाकर फंसाना, शादी कर लाखों रूपए एठना, षडयंत्र रचने, न्यायालय में गलत साक्ष्य पेश करने, न्यायालय को गुमराह करने व गर्भ में शिशु की मौत हुई है, जिसकी इजाजत उसके पति से नहीं ली गई। 

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परिवाद में बताया गया है कि वह प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है, नए लोगों से उसका मिलना जुलना रहता है, इसी क्रम में यास्मीन बानो से उसकी मुलाकात हुई। यास्मीन बानो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है, उसने अपने आप को अविवाहित बताते हुए मुझसे धोखाधड़ी व जालसाजी कर फंसाते हुए मेरी पत्नी का तलाक कराने के बाद निकाह किया, जबकि पूर्व में वह जहांगीर नामक व्यक्ति से पहला निकाह 14 दिसंबर 2003 को कर चुकी है तथा उसकी बिना तलाक लिए दूसरा निकाह इरफान नाम के व्यक्ति से किया, जिससे भी 20 फरवरी 2020 को पारिवारिक न्यायालय से तलाक ले लिया एवं अभियुक्ता यास्मीन को दूसरे निकाह से एक लड़की भी है। उसने अपने प्रेम जाल में फंसाकर पूर्व में की गई शादियों का पता नहीं चलने दिया गया और ना ही उसके एक पुत्री है उसका पता चला यहां तक की यासमीन ने परिवादी को विश्वास में लेने के लिए स्वयं के द्वारा लिखित नोटरी सुधा शपथ पत्र भी दिया, जिसमें उसने स्वयं को अविवाहित बताया है। प्रार्थी को अपनी पत्नी नगीना को तलाक के लिए राजी कर लिया एवं परिवादी का तलाक करवा दिया। 18 अगस्त 2019 को अभियुक्ता यास्मीन बानो ने परिवादी से उदयपुर जाकर निकाह कर लिया एवं उसके साथ रहने लगी। लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरा उसकी पैसों एवं प्रॉपर्टी मांगने की मांग बढ़ती गई और वह परिवादी से अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का दबाव बनाने लगी परिवादी ने जहां तक था उसकी मदद की एवं बाद में पुलिस का खौफ दिखाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर करीब 8 लाख रुपए ले लिए। प्रार्थी ने बोरखेड़ा स्थित स्वराज एनक्लेव में किराए से मकान लेकर उसकी मांगों के अनुसार सभी सामान खरीदकर रहने लगा।अभियुक्ता ने 2 जून 2020 को जब परिवादी अपने पिता को इलाज कराने नीमच मध्य प्रदेश गया था तो पीछे से घर का सारा सामान एवं नकदी चुराकर रफूचक्कर हो गई।  परिवादी ने अभियुक्तों से मोबाइल पर संपर्क करना करना चाहा तो मोबाइल बंद था। प्रार्थी ने पता किया तो परिवादी के सामने अभियुक्ता के कई सारे राज एवं अपराध सामने आए, जिस को इकट्ठा कर जब परिवादी सभी सबूत लेकर 22 जून 2020 को एस पी साहब को परिवाद देकर  एस पी कार्यालय से वापस आ रहा था तो यास्मीन बानो एवं उसके पूर्व पति इरफान द्वारा परिवादी की मोटरसाइकिल यासमीन बानो द्वारा मिर्ची स्प्रे छिड़ककर उसे गिरा दिया एवं उस पर जानलेवा हमला किया, जिसकी पूरी घटना वहां एकत्रित लोगों ने मोबाइल के कैमरे में कैद की और झूठा फंसाकर जेल भिजवा दिया। 
 
सभी ने मिलकर रची साजिश, बनाए जाली दस्तावेज 
दर्ज परिवाद में बताया गया है कि यास्मीन ने गर्भावस्था के दौरान भी गलत जानकारियां पेश की। 23 जून 2020 को यास्मीन ने अपने गर्भ में साढ़े 6 माह का गर्भ बताया जबकी इसके विपरीत 13 फरवरी 2020 को जब जेके लोन में दिखाया तो उस समय इसके कोई गर्भ नहीं था। 23 जून 2020 को जब जेके लोन में सोनोग्राफी कराई तो उसके केवल डेढ माह का गर्भ था। 26 जून 2020 की रिपोर्ट में बच्चा एकदम स्वस्थ था। पूरे षडयंत्र में अभियुक्ता ने अपने पूर्व पति इरफान खान , माता जेबूनिशा एवं अपने भाई नजर मोहम्मद से मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करवाए और अपने पति रईस की बिना अनुमति के डेढ़ माह के बच्चे को षड्यंत्र रच कर कोख में ही मार दिया, जिसकी सूचना तक परिवादी को नहीं दी गई। यहां तक अभियुक्ता इतनी चालाक थी कि इस पूरी घटना को अंजाम तब दिया गया जब परिवादी अभियुक्तों द्वारा लगाए गए झूठे केस में जेल में था। अभियुक्ता अपराधों से सभी प्रकार से परिचित थी 23 जून 2020 से 01 जुलाई 2020 तक अपने आप को जेकेलोन में भर्ती होना बताया, जबकि वास्तविकता यह है कि जब भी डॉक्टर राउंड पर आते तो वह वार्ड में नहीं मिलती एवं किसी प्रकार का मेडिसिन उपचार लेने से मना कर देती, क्योंकि वह सिर्फ परिवादी को जेल में रखने के लिए एक झूठा मेडिकल तैयार करवा रही थी, जिससे संबंधित दस्तावेज परिवादी के पास मौजूद है। अभियुक्तों ने अपने अपराधिक दिमाग से षड्यंत्र रच कर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं अपने आला पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय को धोखा देने की नियत से जाली दस्तावेज तैयार किए हैं।  इस पूरे प्रकरण में न्यायालय क्रम 7 के आदेश पर नयापुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है जिस पर नयापुरा थाने द्वारा  अनुसंधान जारी है।