KOTATIMES Januaray 18, 2021। कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम 5 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले मे आरोप को शेष जीवनकाल कारावास में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चन्द वर्मा ने बताया की साल 2017 में सीमलिया थाना ईलाके में आरोपी मिथून उर्फ गजेन्द्र बाबा रामदेव के भंडारे से एक बालिका को अपने साथ खंडर में ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में सीमलिया पुलिस ने आरापी मिथून को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। जिसपर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए आरोपी को शेषजीवन काल कोर्ट में रहने की सजा सुनाई है।
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